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HP High Court: उम्मीदवारों को झटका, आयोग ने 1700 आवेदन किए थे रद्द; प्रदेश सिविल जज परीक्षा से जुड़ा है मामला

Thu, 29 Jun 2023 10:21 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 29 Jun 2023 10:21 PM IST
सार

हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अधिकांश उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी है। परीक्षा देने की गुहार लगाई थी।

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Himachal Pradesh High Court dismisses petitions of rejected candidates for Civil Judge exam
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अधिकांश उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सिविल जज के लिए 9 जुलाई को निर्धारित छंटनी परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन रद्द कर दिए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नेहा शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया।

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अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो प्रमाण पत्र अपलोड करने थे। वे किसी सरकारी प्राधिकरण से जारी नहीं किए जाने थे। उम्मीदवारों को दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करने थे। जोकि आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे। सरकारी प्राधिकरण से जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र जैसे जाति, उपजाति, अनुसूचित जाति, चरित्र, स्थायी निवासी आदि प्रमाण पत्रों को आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले कई बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 

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अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे प्रमाण पत्रों को आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद भी जमा करवाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि सिविल जज परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए 22 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। 

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