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नशा तस्करी के संदिग्ध को संदेह पर तीन माह तक गिरफ्तार कर सकेगी पुलिस

Tue, 29 Dec 2020 11:59 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, मंडी
अमर उजाला नेटवर्क, मंडी Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 29 Dec 2020 11:59 PM IST
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Himachal Pradesh DGP Sanjay Kundu Press conference in Mandi statement over chars smugglers
डीजीपी संजय कुंडू - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश पुलिस सूबे में पंजाब की तर्ज पर पिट एनडीपीएस (प्रीवेंशन ऑफ इलिशीट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांसिस) एक्ट का प्रावधान करने जा रही है। इसके तहत नशा तस्करी के संदिग्ध को संदेह पर पुलिस तीन माह तक गिरफ्तार कर सकती है। गृह सचिव की अध्यक्षता में रिटायर्ड जज की तीन सदस्यीय विशेष कमेटी से इसकी मंजूरी लेनी होगी।

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गिरफ्तारी से पहले संदेहास्पद व्यक्ति को इस कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा। एक्ट के तहत इस कमेटी का गठन किया जाएगा। नशा तस्करों पर शिकंजे के लिए पुलिस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों के बाद यह प्रावधान करने जा रही है। यह जानकारी डीजीपी संजय कुंडू ने मंगलवार को मंडी रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान प्रेस ब्रीफिंग में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 100 रिपोर्टिगिं पोस्ट बनाई जा रही हैं, जहां लोग शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।
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गौर हो कि हाल ही में नशा निवारण बैठक में सीएम ने इस प्रावधान को शामिल करने के निर्देश दिए हैं और इस कार्य में गृह विभाग जुट गया है। डीजीपी कुंडू ने नशा तस्करी पर बेहतर काम करने पर एसपी मंडी और हमीरपुर की पीठ थपथपाई और इंटेलीजेंट सर्विलांस ट्रैफिक सिस्टम और हनी ट्रैप के सनसनीखेज मामले के पर्दाफाश करने के लिए एसपी कुल्लू की सराहना की 
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लंबित मामले 30 जुलाई तक निपटाएं
हमीरपुर और बिलासपुर में लंबित मामलों की फेहरिस्त ज्यादा है। डीजीपी ने रिव्यू बैठक में कहा कि तीस जुलाई तक केवल दो जिलों में ही नहीं, बल्कि मंडी जोन के कुल्लू, लाहौल -स्पीति और मंडी जिले में भी लंबित मामले बीस फीसदी से कम होने चाहिए।


पासपोर्ट वेरिफिकेशन मात्र 24 घंटों में
डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश आज देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है, जहां पासपोर्ट की पुलिस वैरिफिकेशन मात्र 24 घंटों में हो रही है। आंध्र प्रदेश में यह प्रक्रिया 5 दिनों में पूरी होती है।

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