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विभागीय सचिव के न होने पर अब नहीं अटकेगी पदोन्नति

Tue, 08 Oct 2019 04:45 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 08 Oct 2019 04:45 AM IST
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Himachal Personnel Department new rule for promotion of officers and employees
हिमाचल प्रदेश सरकार

अब किसी भी सरकारी महकमे में विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक विभाग के सचिव की गैरमौजूदगी की वजह से नहीं टलेगी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के तहत अब डीपीसी की बैठक के दिन सचिव के टूर या छुट्टी पर होने की सूरत में विभाग के विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव उपस्थित हो सकेंगे।

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यह व्यवस्था द्वितीय और तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी की सेलेक्शन पोस्ट पर पदोन्नति के लिए होने वाली विभागीय प्रमोशन कमेटी की बैठक के लिए होगी। हालांकि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य ही करेंगे। जबकि विभागीय सचिव अथवा उनकी जगह मौजूद अधिकारी और विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे।
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वहीं, तृतीय से दूसरी श्रेणी के सेलेक्शन पोस्ट के लिए होने वाली डीपीसी की बैठक की अध्यक्षता एचपीपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य करेंगे। जबकि विशेष, अतिरिक्त, संयुक्त अथवा उप सचिव और विभागाध्यक्ष कमेटी के सदस्य होंगे। कार्मिक विभाग ने जारी आदेशों की तत्काल प्रभाव से अनुपालना के लिए सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

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