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हिमाचल में मछुआरों की फ्री इंश्योरेंस दो से बढ़कर हुई पांच लाख, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में पशुपालन-मत्स्य विभाग भी शुमार

Mon, 13 Jul 2020 01:42 PM IST
अरविन्द ठाकुर अश्वनी पंडित, अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अश्वनी पंडित, अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 13 Jul 2020 01:42 PM IST
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Himachal News: Fisherman Accidental Insurance now increased to five lakh rupee
सांकेतिक तस्वीर

केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के छोटे-बड़े सभी जलाशयों में कार्यरत मछुआरों की फ्री इंश्योरेंस 2 से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। इससे राज्य के 12500 से ज्यादा मछुआरों को लाभ होगा। यह इंश्योरेंस किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि पर पीड़ित परिवार को प्रदान की जाती है। मार्च माह में नीली क्रांति बंद होने के बाद भारत सरकार ने यह नई योजना लांच की है। इस बाबत निदेशालय को अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है।

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ग्रामीण विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रविवार को इसकी पुष्टि की है। जिला प्रशासन के साथ रिव्यू बैठक के बाद विशेष बातचीत में वीरेंद्र कंवर ने बताया कि अभी तक मछुआरों के लिए दो लाख तक फ्री इंश्योरेंस सुविधा दी जा रही थी। इसके तहत किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार को यह राशि प्रदान की जाती है। नीली क्रांति योजना के बंद होने के बाद केंद्र ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। जिसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है।
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इसके तहत फ्री इंश्योरेंस को दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। इस योजना का लाभ राज्य के गोविंद सागर, पौंग डैम, चमेरा, कोलडैम, रणजीत सागर डैम सहित अन्य जलाशयों में कार्यरत हजारों मछुआरों को होगा। इस बार से मत्स्य आखेट सीजन की अवधि में भी बदलाव किया गया है। जिसके तहत राज्य के जलाशयों में 15 जून से लेकर पंद्रह अगस्त तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में पशुपालन-मत्स्य विभाग भी शुमार
केंद्र की किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अब पशुपालन व मत्स्य विभागों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत किसानों की तर्ज पर पशुपालन से जुड़े पशुपालक और मत्स्य पालक भी योजना के दायरे में आ गए हैं। इन्हें भी स्वरोजगार से संबंधित कार्यों के लिए चार फीसदी ब्याज पर दो लाख या फिर इससे अधिक लोन मिल सकेगा। यही नहीं संबंधित लाभार्थी यदि 31 मार्च तक लोन किस्तों की अदायगी कर देते हैं तो उन्हें अतिरिक्त लोन भी मिल सकेगा।

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