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बिना मंजूरी 32 कोर्स चलाने पर आईईसी विवि बद्दी पर 11 लाख का जुर्माना

Sat, 12 Jun 2021 10:40 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 12 Jun 2021 10:40 AM IST
सार

आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि आईईसी विवि ने बीते वर्ष डिस्टेंस एजूकेशन के कोर्सिज का नाम बदलकर सेल्फ पेसड लर्निंग के तहत 32 कोर्स शुरू कर दिए। सरकार से इन कोर्सों का फीस स्ट्रक्चर भी मंजूर नहीं करवाया।

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Himachal News: eleven lakh penalty imposed on iec university baddi
निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिना मंजूरी सेल्फ पेसड लर्निंग के 32 कोर्स चलाने पर बद्दी स्थित आईईसी विश्वविद्यालय (विवि) पर 11 लाख रुपये जुर्माना लगा है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। आयोग ने इन कोर्सेज में दाखिला लेने वाले 3063 विद्यार्थियों को रेगुलर कोर्स में लाने के निर्देश दिए हैं। विवि में मूलभूत सुविधाओं और फैकल्टी की जांच के लिए अंतरिम कमेटी भी बनाई गई, जो एक माह में रिपोर्ट देगी।

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आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि यूजीसी ने निजी विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस एजूकेशन और कोर्सपोंडेंट के कोर्स करवाने पर रोक लगाई है। आईईसी विवि ने बीते वर्ष डिस्टेंस एजूकेशन के कोर्सिज का नाम बदलकर सेल्फ पेसड लर्निंग के तहत 32 कोर्स शुरू कर दिए। सरकार से इन कोर्सों का फीस स्ट्रक्चर भी मंजूर नहीं करवाया।
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आयोग के ध्यान में जब मामला आया तो विवि प्रबंधन ने इन कोर्सों को चलाने के लिए मंजूरी देने का आवेदन किया, जिसे आयोग ने नामंजूर कर दिया और विवि प्रबंधन पर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र विवि में ये कोर्स चल रहे हैं। बहुत समय पहले हिमाचल विवि ने भी फौजियों और लड़कियों के लिए ये कोर्स शुरू किए थे।
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फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज न करने पर कमेटी गठित
इंडस विवि में एक फर्जी डिग्री मामले में विवि प्रबंधन ने अभी एफआईआर दर्ज न करवाने और विवि के चार कर्मियों को गलत तरीके से दी डिग्री के मामले की अभी तक जांच न होने पर आयोग ने एक कमेटी गठित की है। कमेटी मामले की जांच कर विवि प्रबंधन को उचित निर्देश देगी।


एपीजी विवि शिमला पर 25 हजार रुपये जुर्माना
एपीजी विवि शिमला पर बिना मंजूरी एक कोर्स चलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं श्रीसाईं विवि को 15 जुलाई से पहले शिक्षकों को बकाया वेतन देने और विद्यार्थियों को सिक्योरिटी राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।

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