हिमाचल: विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का आदेश
भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 10 Sep 2025 10:53 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला