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इन उद्योगों का कटेगा बिजली-पानी कनेक्शन, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Sat, 16 Dec 2017 12:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 16 Dec 2017 12:22 PM IST
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himachal high court orders to shut polluted industries
हिमाचल हाईकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले धर्मशाला, सोलन और परवाणू के औद्योगिक क्षेत्रों के  बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कोर्ट ने तुरंत बंद करने के आदेश भी दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए हैं।

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कोर्ट ने इसके साथ ही इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं, कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह तीन दिन के भीतर धर्मशाला, नड्डी व मैकलोडगंज के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों व अन्य इकाइयों का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें।
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिलाधीश सोलन को यह आदेश दिए कि वह 13 डिफाल्टरों से वसूला जाने वाला म्यूनिसिपल टैक्स लैंड रेवेन्यू के अनुरूप रिकवर करे और 2 सप्ताह के भीतर इस कार्य को अंजाम दिया जाए। सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह भी बताया गया कि अभी भी कुछ ऐसे ही डिफाल्टर हैं जिन्होंने नगर परिषद के टैक्स अदा नही किए हैं।

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हाईकोर्ट ने जताया एतराज

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कोर्ट ने पाया कि 34 लाख रुपये का निगम टैक्स व सेनेटरी टैक्स लोगों से वसूला जाना है। न्यायालय ने इन लोगों के भी बिजली व पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दिए। कोर्ट ने पारित पिछले आदेशों की अनुपालना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 16 दिसंबर 2017 तक शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। 

इसमें यह भी बताने को कहा है कि ऐसी कितनी इकाइयां है जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना है। कोर्ट ने इसके अलावा ऐसी इकाइयां जो अभी तक पंजीकृत तक नहीं हुई हैं उनके खिलाफ पर्यटन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लेने पर एतराज जताते हुए ऐसी इकाइयों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामले पर सुनवाई 19 दिसंबर 2017 को होगी।

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