फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Himachal high court orders to give retirement benefits to retired employee with nine percent interest

हाईकोर्ट ने दिए ब्याज सहित बकाया सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के आदेश

Sat, 10 Apr 2021 10:42 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 10 Apr 2021 10:42 PM IST
विज्ञापन
Himachal high court orders to give retirement benefits to retired employee with nine percent interest
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभ रोके जाने को गैरकानूनी ठहराते हुए वन विभाग को आदेश दिए कि वह प्रार्थी सतनाम को 30 दिनों के भीतर बकाया सेवानिवृत्ति लाभ 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने दोषी कर्मचारियों का पता लगाने व उनसे ब्याज राशि वसूलने की कार्यवाही भी 6 माह के भीतर पूरी करने के आदेश दिए।

विज्ञापन


मामले के अनुसार याचिकाकर्ता 30 अक्तूबर 2017 को बतौर रेंज ऑफिसर नयनादेवी जी फॉरेस्ट रेंज से सेवानिवृत्त हुआ था। रिटायरमेंट के समय प्रार्थी के खिलाफ  कोई भी विभागीय अथवा आपराधिक मामला लंबित नहीं था, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उसके सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए कि उसके खिलाफ  सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जानी है।
विज्ञापन


विभागीय कार्यवाही का आधार प्रार्थी के कार्यकाल के दौरान नैना देवी जी फॉरेस्ट रेंज में 4500 से अधिक खैर के पेड़ों का अवैध कटान होना बताया गया। कोर्ट ने कहा कि सेवा नियमों के तहत वन विभाग के पास रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मी के खिलाफ  विभागीय कार्यवाही चलाने की काई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए प्रार्थी के रिटायरमेंट लाभ रोकना गैरकानूनी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed