Himachal High Court: जेलों में खाली पड़े 178 पद भरने के दिए आदेश
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को एक महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा। खंडपीठ ने नालागढ़ स्थित किशनपुरा में नवनिर्मित जेल में सीवरेज व्यवस्था करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेलों में विभिन्न श्रेणियों के 178 खाली पड़े पद भरने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को एक महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा। खंडपीठ ने नालागढ़ स्थित किशनपुरा में नवनिर्मित जेल में सीवरेज व्यवस्था करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया। अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए धन की कमी आड़े न आए। खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा कि वह अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालना के लिए जरूरी कदम उठाए।
इसमें अदालत ने सेंट्रल जेल कंडा में एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती के आदेश पारित किए थे, ताकि महिला कैदियों की हर सप्ताह स्वास्थ्य जांच हो सके। इसके अलावा कैदियों की ओर से निर्मित उत्पाद की बिक्री पर कर में छूट देने के लिए राज्य सरकार को विचार करने, न्यायालय परिसर व जिलाधीश कार्यालय में कैदियों की ओर से निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए आउटलेट प्रदान करने के भी आदेश दिए थे। मॉडल जेल कंडा में वेंडिंग मशीन के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन की सुविधा देने पर भी विचार करने को कहा था। राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के मनोरंजन और खेल गतिविधियाें के लिए भी आवश्यक धन उपलब्ध कराने पर विचार करने के आदेश सरकार को दिए थे।
सभी जेलों में कैदियों को मिलेगी मिठाई
हाईकोर्ट ने सभी जेलों में बंद कैदियों को हर रविवार को कोई एक मीठी डिश या मिठाई देने के आदेश जारी किए थे। इसकी अनुपालना के बारे में प्रदेश सरकार ने अदालत को अवगत करवाया कि कैदियों को एक मीठी डिश मुहैया करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।