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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Sat, 24 Mar 2018 01:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Sat, 24 Mar 2018 01:26 PM IST
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Himachal high court notice to govt over encroachment in solan

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जटोली डमरोग सेरी टैंक रोड बाया जोनल अस्पताल सोलन में अतिक्रमण करने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने ग्राम पंचायत सनहोल और ग्राम पंचायत सेरी के पदाधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेने के पश्चात यह आदेश पारित किए हैं।

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हाईकोर्ट के नाम लिखे गए पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि जटोली बाया टैंक रोड सेरी डमरोग सड़क पर अवैध कब्जों तथा टूटी नालियों, गड्ढों और रिटेनिंग वॉल की दुर्दशा के कारण लोगों को भारी समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध कब्जों की वजह से सड़क इतनी संकरी हो गई है। बड़ी गाड़ियां तो दूर की बात बरसात के दिनों में पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है । सड़क के साथ कई बड़े लोगों ने जमीन खरीद कर मकान बना रखे हैं ।
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जिन्होंने टीसीपी के नियमों को नजरअंदाज करके अवैध कब्जे किए हैं । इस बाबत लोगों ने स्थानीय प्रशासन व नगर परिषद सोलन सहित टीसीपी हिमाचल प्रदेश और लोक निर्माण विभाग को बहुत सारी शिकायतें भेजी परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। हाई कोर्ट को लिखे पत्र में यह आग्रह किया गया है कि अतिक्रमण को हटाने के जरूरी निर्देश जारी किए जाए।
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कूहल पर अतिक्रमण के मामले में जवाब तलब
प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोलन की पंचायत बातल में सिंचाई के लिए निर्मित कूहल पर अतिक्रमण करने के मामले में राज्य सरकार, जिलाधीश सोलन और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने बातल निवासियों की ओर से हाईकोर्ट के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेने के पश्चात यह आदेश पारित किए।

मामले पर सुनवाई 2 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई है। पत्र के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत में राजाओं के समय से बने रास्ते एवं करीब 60 वर्षों से सिंचाई विभाग की ओर से निर्मित कूहल का कुछ लोगों ने नामोनिशान मिटा दिया है। लोगों एवं गांव की संस्थाओं के प्रयासों से भी उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। 


न्यायालय से आग्रह किया गया है कि बातल के दक्षिण दिशा टेरनु नामक स्थान में गाहर सील का नाला एवं बस स्टैंड से 100 मीटर ऊपर नाला व 500 मीटर नीचे का नाला की निशानदेही करवाने का आदेश देकर उसमें नाजायज कब्जे को तुरंत अतिक्रमण मुक्त करवाने के आदेश जारी किए जाएं। पत्र में बातल निवासियों ने गुहार लगाई है इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने बाबत आदेश दिए जाए ताकि लोगों को इस रास्ते व कुहल का पूरा लाभ मिल सके।

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