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सर्वेयर भर्ती में उच्चतम शिक्षा को नहीं दे सकते प्रमुखता: हाईकोर्ट
Fri, 30 Aug 2019 01:20 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 30 Aug 2019 01:20 PM IST
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हाईकोर्ट ने सर्वेयर भर्ती से जुड़े मामले में प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि भर्ती प्रणाली में नियम दरकिनार करते हुए उच्चतम शिक्षा को प्रमुखता नहीं दी जा सकती। आयोग ने मई 2016 में उद्योग विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य कल्याण विभाग में सर्वेयर पदों पर भर्ती को आवेदन मांगे थे।
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भर्ती नियमों के अनुसार सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य कल्याण विभाग में शैक्षणिक योग्यता जमा दो एवं एक साल का सर्वेयर का आईटीआई सर्टिफिकेट व उद्योग विभाग में शैक्षणिक योग्यता 10वीं एवं दो वर्ष के सर्वेयर के आईटीआई सर्टिफिकेट की मांग की थी। आयोग की भर्ती में उच्चतम शिक्षा वाले अभ्यर्थियों ने भी भाग लिया था।
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भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनकी पात्रता रद्द कर दी थी। प्रार्थियों ने इसे प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी और उन्हें भी इन पदों के लिए कंसीडर किए जाने की गुहार लगाई थी। प्रार्थियों की याचिका को प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण ने सही ठहराया था। आयोग ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए।
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