फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal High Court: How long will there be amendment in the rules of Shastri Recruitment, give affidavit to the Chief Secretary

हिमाचल हाईकोर्ट: शास्त्री भर्ती के नियमों में कब तक होगा संशोधन, शपथपत्र दें मुख्यसचिव

Fri, 25 Mar 2022 06:32 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 25 Mar 2022 06:32 PM IST
सार

शिक्षा विभाग यह नहीं बता पाया कि ये 423 अध्यापक डीएलएड अथवा बीएड जैसी जरूरी योग्यता को पूरा करते हैं या नहीं। विभाग यह भी बताने में असफल रहा कि प्रदेश में शास्त्री पदों से जुड़े भर्ती नियमों को एनसीटीई की ओर से 29 जुलाई, 2011 को अधिसूचित नियमों के अनुसार कब तक संशोधित कर लिया। 

विज्ञापन
Himachal High Court: How long will there be amendment in the rules of Shastri Recruitment, give affidavit to the Chief Secretary
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शास्त्री अध्यापकों की नियुक्तियों से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि वर्ष 2012 से 23 सितंबर 2018 तक 544 शास्त्री अध्यापकों को बिना बीएड डिग्री के नियुक्त किया गया था। वर्ष 2018 के बाद 423 शास्त्री अध्यापकों की नियुक्ति की गई। शिक्षा विभाग यह नहीं बता पाया कि ये 423 अध्यापक डीएलएड अथवा बीएड जैसी जरूरी योग्यता को पूरा करते हैं या नहीं। विभाग यह भी बताने में असफल रहा कि प्रदेश में शास्त्री पदों से जुड़े भर्ती नियमों को एनसीटीई की ओर से 29 जुलाई, 2011 को अधिसूचित नियमों के अनुसार कब तक संशोधित कर लिया। 

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने आश्चर्य जताया कि एक दशक बीत जाने पर भी 29 जुलाई, 2011 को एनसीटीई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया गया। मुख्य सचिव को शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को यह बताने के आदेश दिए कि राज्य सरकार कब तक भर्ती नियमों में एनसीटीई के नियमानुसार संशोधन करेगी। कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 को जारी आदेशों के तहत राज्य में शास्त्री के पदों को चाहे बैचवाइज या हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एनसीटीई की ओर से जारी अधिसूचना के खिलाफ  भरने पर रोक लगा थी। मामले पर सुनवाई 9 मई 2022 को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed