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लेबर कोर्ट का फैसला रद्द, दोबारा सुनवाई के आदेश

Fri, 20 May 2016 09:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 20 May 2016 09:58 AM IST
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himachal high court changes the verdict of a labour court
कोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रम कानून के प्रावधानों के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण व्यवस्था की है कि श्रम न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह किसी मामले को केवल विवाद को देरी से दायर करने की एवज में खारिज करे। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह व्यवस्था नरपत राम द्वारा दायर याचिका को मंजूर करते हुए दी।

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कोर्ट ने श्रम न्यायालय को आदेश दिए कि वह दोबारा प्रार्थी के मामले पर सुनवाई करे और मेरिट पर फैसला ले। कोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को रद करते हुए यह आदेश दिए कि इस मामले पर 30 सितंबर 2016 तक फिर से फैसला मेरिट आधार पर ले। मामले के अनुसार प्रार्थी 1979 से बिजली बोर्ड में बतौर बेलदार कार्य कर रहा था, उसे 23 मई 1989 को नौकरी से निकाल दिया था।
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प्रार्थी अपनी परिस्थितियों के चलते समय पर विवाद नहीं उठा पाया। साल 2002 में जब प्रार्थी ने श्रम अधिकारी के समक्ष विवाद उठाया तो श्रम विभाग ने उसका मामला निपटारे के लिए श्रम न्यायालय को भेजा।
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लेबर कोर्ट ने 25 जुलाई 2006 को मामला यह कह कर खारिज कर दिया कि प्रार्थी ने विवाद उठाने में काफी देरी कर दी। हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को कानून के विपरीत पाते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

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