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दिवाली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रोक

Wed, 18 Oct 2017 02:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 18 Oct 2017 02:24 PM IST
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Himachal High Court bans firecrackers during Diwali
हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने दिवाली पर रात दस बजे के बाद पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। जनहित में आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने अस्पतालों के सौ मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

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प्रदेश सरकार को आदेशों का अनुपालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह दिवाली पर पटाखे चलाने की सूरत में आम नागरिकों के जान व माल की उचित सुरक्षा पर ध्यान दे। 

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अगली सुनवाई 21 नवंबर को

Himachal High Court bans firecrackers during Diwali

कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि त्योहार को सभी लोग संयमित होकर मनाएंगे, जिससे पर्यावरण सहित किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। कोर्ट ने यह आदेश अधिवक्ता नेहा स्कॉट की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दिए हैं।

प्रार्थी का कहना है कि दिवाली के दिन पटाखे चलाने को लेकर लोग अति उत्साहित होकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों, महिलाओं, छोटे बच्चों और श्वास रोगों से पीडि़त लोगों को परेशानी पैदा करते हैं।

कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि रामायण काल से लोग इस त्योहार को पूरे देश में उत्साह से मनाते आ रहे हैं। ऐसे त्योहारों को मनाते समय हाशिये पर आए लोगों को सुरक्षा दी जाए। मामले पर सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

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