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हिमाचल: बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया पर प्रदेश हाईकोर्ट की रोक, शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Wed, 29 Nov 2023 08:56 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 29 Nov 2023 08:56 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय और उच्च शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में 282 पदों पर होने जा रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय और उच्च शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 24 फरवरी 2024 को मामले पर सुनवाई होगी।
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शिक्षा विभाग की ओर से 3 दिसंबर को ली जाने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर भी अब संशय बन गया है। विभागीय अधिकारी इस बाबत अभी कुछ जानकारी देने से गुरेज कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी राय लेने के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को सूचित किया जाएगा। बता दें कि मायाराम शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण 21 वर्ष से अधिक समय से जेबीटी के पद पर कार्यरत हैं।
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उन्होंने 5 वर्ष तक बतौर बीआरसीसी कार्य किया है। प्रार्थियों ने 18 अक्तूबर 2023 को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी है जिसके तहत शिक्षा विभाग बीआरसीसी के लिए फिर भर्ती करने जा रहा है। प्रार्थियों की दलील है कि 5 साल से अधिक समय तक बतौर बीआरसीसी कार्य करने के बावजूद उन्हें अयोग्य करार दिया गया। जो गैर कानूनी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अधिसूचना को कानूनी तौर पर भेदभावपूर्ण पाते हुए इसके अनुरूप की जा रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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