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Himachal: हाईकोर्ट की टिप्पणी पर जागी हिमाचल सरकार, बायोमीट्रिक से हाजिरी की अनिवार्य
Fri, 18 Nov 2022 09:20 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 18 Nov 2022 09:20 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तलख होने के बाद प्रदेश सरकार ने बायोमीट्रिक मशीनों से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है।
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बायोमीट्रिक हाजिरी(सांकेतिक)
- फोटो : Social Media
विस्तार
सुनवाई के लिए देरी से पहुंचने पर शिक्षा विभाग के अफसरों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तलख होने के बाद प्रदेश सरकार ने बायोमीट्रिक मशीनों से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। शुक्रवार देर शाम मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों सहित विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को इस बाबत निर्देश जारी किए। कंट्रोलिंग अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के लिए भी चेताया है।
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बीते दिनों हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में देरी से पहुंचने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर तलख टिप्पणी की थी। खंडपीठ ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी अदालत में ही देरी से पहुंचते हैं तो कार्यालयों में कब पहुंचते होंगे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई में अधिकारियों के देरी से पहुंचने के बाद आदेश दिए थे कि सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में बायोमीट्रिक हाजिरी शुरू की जाए। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव से आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 22 नवंबर को तलब की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कार्मिक विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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