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दस लाख तक की खरीद कर सकेंगे विभाग, सीलिंग हटी
Sun, 05 Apr 2020 04:17 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 05 Apr 2020 04:17 PM IST
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हिमाचल प्रदेश सरकार
- फोटो : अमर उजाला
प्रदेश के सरकारी विभागों के लिए बगैर टेंडर प्रक्रिया को अपनाए जरूरी वस्तुओं की खरीद की सीलिंग हटा दी गई है। सभी विभाग 10 लाख रुपये कीमत से अधिक की वस्तुओं की खरीद कर सकेंगे। सामान्य स्थिति में विभागों के लिए खरीद की यह सीलिंग रहती है।
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राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कोरोना वायरस के चलते विभागों को यह छूट दी है। हालांकि यह छूट केवल वस्तुओं पर रहेगी जो कोरोना वायरस के कहर के कारण खरीदी जानी जरूरी है। यह छूट 31 मई तक रहेगी। इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है या आगामी आदेशों के अनुसार पहले भी यह अवधि खत्म हो सकती है।
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वित्त सचिव अक्षय सूद की ओर से इस बारे में सभी विभागों को कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में कई प्रावधानों को ढील दी गई है। इसके नियम 94 ए को नियम 103 और 104 में की जाने वाली खरीद पर लागू नहीं किया जाएगा।
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नियम 103 में खरीद की विभागों पर केवल 10 लाख रुपये की ही खरीद कर पाने की सीलिंग लागू नहीं होगी। अगर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता नहीं हो तो उन्हें अलग-अलग रेट पर भी खरीदा जा सकेगा।