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Himachal: विधानसभा चुनाव के दिन सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारियों को अवकाश
Fri, 11 Nov 2022 03:38 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 11 Nov 2022 03:38 PM IST
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग
- फोटो : अमर उजाला
विधानसभा चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगम, बोर्डों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन 12 नवंबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि जो कर्मचारी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वह मतदान के एक दिन पहले 11 नवंबर को विशेष आकस्मिक अवकाश कर सकेंगे।
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लेकिन उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कर्मचारी ने अपना वोट डाला है। इसके अतिरिक्त श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश ने राज्य में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक व अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को वोट डालने के लिए वैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिए हैं।
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इसी तरह की अधिसूचना भारत सरकार के ईपीएफओ और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से भी जारी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि हिमाचल के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भी इस प्रकार की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार इन राज्यों में कार्यरत सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें वोट डालने के लिए 12 नवंबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।