बच्चों का रिजल्ट निकलते ही स्कूल बंद होने की सूचना, सभी कक्षाओं में दाखिले पर रोक
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उच्च शिक्षा के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने डीएवीएन पब्लिक स्कूल ददाहू में रिजल्ट निकलते ही सभी कक्षाओं में नए दाखिलों पर रोक लगा दी है। इस सत्र से स्कूल पर ताला लटक जाएगा। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अब दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना होगा।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सिरमौर ने शनिवार को नोटिस जारी कर स्कूल प्रबंधक को नया प्रवेश न देने के आदेश दिए हैं। हालांकि, यह स्कूल पिछले साल भी बिना मान्यता चल रहा था। इसी साल पांच जनवरी को इस स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।
इसमें सात बच्चों और चालक समेत आठ की मौत हो गई थी। जांच में स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार माना गया। हादसे के बाद जांच हुई तो स्कूल के बिना मान्यता चलाए जाने की पोल खुली।
स्कूल में दाखिला ले चुके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने स्कूल प्रबंधन पर उस समय कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। हादसे के करीब 10 दिन बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर नौवीं और दसवीं की मान्यता रद्द कर बच्चों को 31 मार्च तक रियायत देने का फैसला लिया था।
शनिवार को जब डीएवीएन स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम सुनाया जा रहा था, उसी समय विभाग नोटिस जारी करने की कार्रवाई में जुटा था। इसकी पुष्टि प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक विपिन शर्मा ने की है।
बिना मंजूरी चल रहे ढालपुर में निजी प्ले स्कूल बंद करने के ओदश
शिक्षा महकमे ने शहर में चल रहे महाराजा राजेंद्र प्रकाश पब्लिक स्कूल का नवीनीकरण रद्द कर दिया है। बीते साल बिना मान्यता स्कूल चलाया जा रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब डीएवीएन स्कूल बस हादसे की जांच चल रही थी।
प्रारंभिक शिक्षा महकमे ने शनिवार को दोनों स्कूलों को नोटिस भेज दिए हैं। दोनों निजी पाठशालाओं का नवीनीकरण सत्र 2018-19 और 2019-20 अस्वीकृत कर दिया है।
वहीं, ढालपुर में बिना मंजूरी चल रहे एक निजी प्ले स्कूल को प्रशासन ने बंद करने के आदेश दिए हैं। कुछ दिन पहले डीसी ने इस स्कूल का निरीक्षण किया था, जिसमें कई खामियां पाईं थीं।
उपायुक्त कार्यालय से मात्र 250 मीटर की दूरी पर संचालित स्कूल के रिकॉर्ड में लगभग 240 बच्चों का पंजीकरण पाया। स्कूल के अनधिकृत तौर पर किए जा रहे संचालन को लेकर पहले से ही शिकायतें मिल रही थी।
उन्होंने प्ले स्कूल में नामांकित किए बच्चों के नाम पर गैरकानूनी तरीके से एकत्रित फीस बच्चों के अभिभावकों को ब्याज समेत 15 दिनों में लौटाने के आदेश दिए हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मांगी है। ब्यूरो