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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Copy of FIR not necessary with anticipatory bail petition, High Court issues order

हिमाचल: एफआईआर की कॉपी अग्रिम जमानत याचिका के साथ जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

Thu, 06 Mar 2025 01:07 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 06 Mar 2025 01:07 PM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की ओर से जारी आदेश के तहत अग्रिम जमानत याचिका के साथ एफआईआर और अंग्रेजी अनुवाद की कॉपी लगाना जरूरी नहीं होगा। 

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Himachal: Copy of FIR not necessary with anticipatory bail petition, High Court issues order
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया की ओर से जारी आदेश के तहत अग्रिम जमानत याचिका के साथ एफआईआर और अंग्रेजी अनुवाद की कॉपी लगाना जरूरी नहीं होगा। यह सूचना रजिस्ट्रार न्यायिक की ओर से 5 मार्च को दी गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत संधावालिया सिंह की ओर से 28 फरवरी को जारी कार्यालय आदेश में यह बदलाव किया गया है।

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पिछले आदेश के तहत रेगुलर जमानत की याचिका के साथ एफआईआर और अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि की कॉपी लगाना जरूरी है। इससे पहले हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पर अधिवक्ताओं की ओर से एफआईआर की अंग्रेजी अनुवाद कॉपी नहीं लगाई जाती थी। हाईकोर्ट के जरनल हाउस में भी अधिवक्ताओं की ओर से इसका विरोध किया गया था। 

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