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तीन महीने से तीन साल के लिए कर्मचारी नियुक्त कर सकेंगे उद्योग, कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

Sat, 11 Jul 2020 10:28 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 11 Jul 2020 10:28 AM IST
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himachal cabinet decisions: industry will be able to appoint employees for three months to three years
- फोटो : अमर उजाला

हिमाचल के उद्योग अब तीन महीने से तीन साल के लिए कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम, 2019 को मंजूरी दे दी गई है। इससे औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के प्रावधानों और उसके बाद बनाए गए नियमों के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट कर्मकार के प्रावधानों का विस्तार किया जाएगा। फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट वर्कर मैन को वही वैधानिक लाभ मिलेगा, जो आनुपातिक तरीके से नियमित कामगारों को दिए जा रहे थे। संविदा कामगारों के शोषण में भी कमी आएगी क्योंकि नियोक्ता एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के रूप में बिना किसी मध्यस्थ के कामगारों को सीधे तौर पर हायर करेगा। 

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वहीं, हिमाचल में इन्वेस्टर्स मीट के करीब एक लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों के बाद नए उद्योगों को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई गई है। सरकार की दलील है कि वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने और व्यवसाय के तरीकों में नियोक्ता के लिए लचीलापन और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने को सरकार ने केंद्र के नियमों को आधार मानकर यह कदम उठाया है। राज्य में अभी औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 लागू थे।  इस संशोधन के बाद नियोक्ता को तय समय अवधि के लिए रोजगार देने की छूट होगी। वर्तमान में प्रदेश के उद्योगों और अन्य संस्थानों में कामगारों की नियमित भर्तियां ही की जा सकती थीं। अगर किसी संस्थान में 50 से अधिक कामगार हैं तो संस्थान के बनाए नियम लागू होते थे। ये नियम श्रम एवं रोजगार और श्रमिकों को विश्वास में लेकर तैयार कर लागू होते रहे हैं।
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अगर 50 से कम कामगार हैं तो श्रम विभाग के नियमों का पालन करना पड़ता है। संशोधन के बाद से नियोक्ता इच्छा के अनुसार तय सीमा के लिए कामगारों की नियुक्त कर पाएंगे। यह अवधि तीन माह से तीन साल तक भी हो सकती है। विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले रजिस्टरों/प्रपत्रों की संख्या कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की आवश्यकताओं के अनुपालन उपायों के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रम नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश अनुपालन सुगमता रजिस्टर नियम, 2019 को अपनाने का निर्णय लिया। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह संशोधन किया है। इससे कामगारों का अहित होगा। श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रदान सचिव केके पंत ने कहा कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यह संशोधन किया है।

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