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प्रवासी मजदूरों को राशन न मिलने पर हिमाचल सरकार से जवाब तलब

Mon, 20 Apr 2020 09:11 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 20 Apr 2020 09:11 PM IST
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High court Summoned Himachal govt for not getting ration to migrant laborers
हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल में हजारों प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाएं न मिलने संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से 22 अप्रैल तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी सुभाष चंदरन की ओर से दायर जनहित याचिका की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। पेशे से वकील प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करके प्रदेश सरकार को हजारों प्रवासी मजदूरों को राशन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं देने की गुहार लगाई है।

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प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं जिसमें कि खाद्य सामग्री व अन्य रहने योग्य सुविधाएं शामिल है, देने में विफल रही है। प्रार्थी ने याचिका में भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य हाईकोर्ट की ओर से इस बाबत जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि सरकार को इन प्रवासी मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं देने के जरूरी निर्देश दिए जाएं। मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।

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