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पंचायत उपप्रधान निलंबित, छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध
Wed, 15 Jul 2020 07:08 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुंदरनगर (मंडी)
अमर उजाला नेटवर्क, सुंदरनगर (मंडी)
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 15 Jul 2020 07:08 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने ग्राम पंचायत भौर के आरोपी उपप्रधान को निलंबित कर दिया है। आरोपी के छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया है। एसडीएम सुंदरनगर के समक्ष शिकायतकर्ता ने निर्वाचन याचिका दायर की थी। इसमें अवैध कब्जे के आरोप थे। एसडीएम ने 13 जुलाई, 2017 को उपप्रधान के खिलाफ फैसला सुनाया था।
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उपप्रधान ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 181 के तहत उपायुक्त मंडी के समक्ष अपील की थी। उपायुक्त मंडी ने 5 दिसंबर, 2017 को निलंबित उपप्रधान की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद उपप्रधान ने मंडलायुक्त मंडी के न्यायालय में अपील दायर की। मंडलायुक्त ने उपायुक्त के निर्णय को लेकर किसी भी प्रकार के कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किए। इसके बाद उपप्रधान को डीसी मंडी ने इस वर्ष 15 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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जवाब में आरोपी मंडलायुक्त न्यायालय से किसी प्रकार के स्थगन आदेश और इससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 122(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अवैध और धारा 146(1) (क) के तहत उपप्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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संबंधित अधिनियम की धारा 146(2) के अनुसार 6 वर्ष के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए भी चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने कहा कि पंचायत भौर के उपप्रधान को डीसी के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर निलंबित कर दिया गया है। वह 6 वर्षों तक पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।