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अब नेशनल हाईवे किनारे भी छलका सकेंगे जाम, सरकार ने दी बड़ी राहत

Tue, 04 Jul 2017 09:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 04 Jul 2017 09:41 AM IST
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Governor nod to ordinance for Himachal government excise policy to serve alcohol on highways

हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से प्रभावित होटल, बार, मैरिज पैलेस और क्लब आदि को बड़ी राहत मिल गई है। राजभवन ने आबकारी एक्ट में संशोधन के लिए सरकार के आर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। राजभवन से मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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अधिसूचना जारी होने के साथ ही नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट व क्लब आदि को अब ग्राहकों को शराब परोसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि, हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब ठेकों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
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विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस ऑर्डिनेंस को लाकर पारित भी करा लेगी। दरअसल, सुप्रीमकोर्ट ने नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद से ही सरकार इस आदेश का तोड़ निकालने में लगी थी। 

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पांच सौ मीटर तक शराब बिक्री के आदेश अब प्रभावी नहीं

Governor nod to ordinance for Himachal government excise policy to serve alcohol on highways

पहले शराब ठेके खोलने के लिए सरकार ने नेशनल हाईवे को स्टेट और जिला रोड में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन इससे बार और होटल मालिकों को राहत नहीं मिल पाई। कई होटलों और रेस्टोरेंट में चल रहे बार बंद हो गए। इससे सरकार को आबकारी के माध्यम से आने वाले राजस्व का घाटा हो रहा था।

इसी घाटे को देखते हुए केरल और पंजाब के बाद अब हिमाचल सरकार अपने आबकारी एक्ट में संशोधन ले आई है। ऑर्डिनेंस के लागू होने के बाद अब शराब ब्रिकी पर प्रतिबंध का प्रावधान केवल शराब ठेकों पर रखा गया है, जबकि होटल, क्लब और बार में बिक्री को संशोधित कर सर्विस में तबदील कर दिया गया है।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त पुष्पेंद्र राजपूत ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेकों पर रोक के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा।

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