{"_id":"2f60d50747b6ed41f0ca46906e64843b","slug":"exemption-from-corporation-officers-mess-of-biometric","type":"story","status":"publish","title_hn":"निगम अफसरों को बायोमैट्रिक के झंझट से छूट ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निगम अफसरों को बायोमैट्रिक के झंझट से छूट
ब्यूराे/अमर उजाला, शिमला
Updated Sun, 29 Jun 2014 10:37 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नगर निगम के अफसरों और सुपरवाइजरी स्टाफ को सुबह और शाम आफिस आकर बायोमैट्रिक पर हाजिरी लगाने से छूट मिल गई है। इन अफसरों और कर्मियों को अब दिन में सिर्फ एक बार बायोमैट्रिक पर हाजिरी लगानी होगी।
विज्ञापन
अफसरों ने बैठकों और स्पॉट विजिट पर जाने का तर्क देते हुए छूट की मांग की थी। इस मांग को नगर निगम सदन ने हरी झंडी दे दी है। निगम अफसरों सहित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सफाई निरीक्षक और चालकों को अब सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए सुबह और शाम दफ्तर की दौड़ नहीं लगानी होगी।
विज्ञापन
इसके अलावा चौकीदारों को शाम पांच बजे से पूर्व और सुबह दस बजे के बाद जाने की उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को सुबह साढ़े नौ बजे आने की हाजिरी और शाम पांच बजे जाने के समय बायोमैट्रिक पर हाजिरी लगाना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा।
अपरिहार्य परिस्थितियों में कर्मचारी को सुबह दस मिनट की छूट होगी। कर्मचारी को अति परिहार्य परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष की अनुमति से प्रत्येक माह में तीन दिन सुबह तीस मिनट यानी सुबह दस बजे तक उपस्थिति दर्ज करने की छूट प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन