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हिमाचल में यहां खुलेंगे एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल

Thu, 29 Nov 2018 08:14 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 29 Nov 2018 08:14 PM IST
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Eklavya Ideal Residential School will be opened in himachal

हिमाचल में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह भाभोर ने कहा कि पांगी, भरमौर और लाहौल में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। सरकार किन्नौर जिले में एकलव्य स्कूल निचार का बेहतर संचालन कर रही है। इसके दृष्टिगत केन्द्रीय मंत्रालय राज्य के लिए निश्चित तौर पर तीन और इस प्रकार के स्कूल स्वीकृत करेगा।

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शिमला में राज्य जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए उदार वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करने की राज्य की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा।
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उनका मंत्रालय राज्य जनजातीय विकास विभाग को शिमला में नया जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन के निर्माण के लिए भी धनराशि देगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जनजातीय छात्रवृत्ति के तहत 10वीं कक्षा पूर्व तथा 10वीं कक्षा के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिए अभी तक प्राप्त प्रस्तावों की सूची भेजने को कहा। 

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राज्य को 20 करोड़ जारी किए

Eklavya Ideal Residential School will be opened in himachal

उन्होंने 31 दिसंबर से पहले शेष छात्रवृत्ति की संभावित सूची भेजने के भी निर्देश दिए। इसके लिए अलग से वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्तमान वर्ष के दौरान जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में राज्य को 20 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

इन्हें क्रियान्वयन एजेंसियां को आवंटित किया जा चुका है। इसी प्रकार क्रियान्वयन एजेंसियों को संविधान की धारा 275 (1) के तहत प्राप्त 22 करोड़ का अनुदान भी जारी किया जा चुका है।

जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, कचरा प्रबंधन परियोजनाओं, सीवरेज उपचार संयंत्र, लघु परियोजनाएं, गौ सदन, मत्स्य

फार्म, सब्जी मंडी तथा पार्किंग जैसे विकासात्मक कार्यों को वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) में शामिल करने का आग्रह किया। बैठक में राज्य जनजातीय विकास विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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