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पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए ब्लॉक के भीतर ही लगेगी ड्यूटी

Thu, 24 Dec 2020 10:56 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 24 Dec 2020 10:56 AM IST
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Duty will be within the block for election of Panchayati Raj Institutions
पंचायत चुनाव-सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए ब्लॉक के भीतर ही कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। इससे उनका टीए और डीए भी ज्यादा नहीं बनेगा। हिमाचल चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव ड्यूटी के समय कर्मचारियों को कम से कम दूरी में तैनात करने की तैयारी में है। चुनाव के समय कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है ताकि, महामारी के खतरों से चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों और मतदान केंद्रों में आने वाले वोटरों को सुरक्षित रखा जा सके।  राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों से मालूम हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव के समय आयोग कर्मचारियों का कम से कम टीए और डीए बने, इसकी तैयारी कर चुका है।

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चुनाव ड्यूटी के लिए करीब साठ हजार कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इनमें सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के जिला और ब्लॉक के मेडिकल अफसरों की नोडल ऑफिसर के तौर पर सेवाएं ली जा रही हैं। आयोग इन अफसरों की सेवाएं कोरोना संक्रमितों पर पैनी नजर रखने के लिए लेगा। आयोग के अफसर बताते हैं कि प्रत्येक पंचायत में अधिकतम साठ कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगेगी। अगर पंचायतों के वार्डों की संख्या ज्यादा है तो चुनाव ड्यूटी पर अधिक कर्मचारी लगाएंगे। अगर पंचायतों के वार्डों की संख्या पांच तक है तो कर्मचारियों की संख्या घट जाएगी। पंचायतों के मतदान केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या सात से नौ तक रहेगी।
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कोरोना संक्रमित वोटरों के मतदान के लिए सोमवार तक जारी होंगे दिशा-निर्देश 
 हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव में कोरोना संक्रमित वोटरों के मतदान के लिए दिशा-निर्देश सोमवार तक जारी किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने अभी सिर्फ चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एसओपी जारी किए हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों और सामान्य वोटरों के लिए भी दिशा-निर्देश जिलों के भेजे जा चुके हैं। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों से मालूम हुआ है कि कोरोना संक्रमित वोटरों खासकर जो घरों में क्वारंटीन हैं, उनके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। ऐसे वोटरों को कैसे और किसके साथ मतदान केंद्र में किस वक्त ले जाएगा, इसके साथ ही मतदान केंद्र में क्या सावधानी रखी जाएगी, इसे लेकर चुनाव आयोग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।
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