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Shimla News: जन्म-मृत्यु प्रमाण की डुप्लीकेट कॉपी का अब 50 रुपये शुल्क
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ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी मुहैया करा रहा एमसी
नगर निगम के पास है 1870 तक का पूरा रिकॉर्ड
हर महीने सैकड़ों लोग लेते हैं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में जन्म-मृत्यु प्रमाण की डुप्लीकेट कॉपी का भी अब लोगों को 50 रुपये प्रति कॉपी शुल्क चुकाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि हर कॉपी का 50 रुपये शुल्क वसूलने के बावजूद निगम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी ही थमा रहा है। इस पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
लोगों का कहना है कि खुले बाजार में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोस्टेट कॉपी महज दो से तीन रुपये में मिलती है जबकि निगम 25 गुना ज्यादा पैसा वसूल रहा है। नगर निगम के पास साल 1870 से 2015 तक शिमला शहर का जन्म एवं मृत्यु का सारा रिकॉर्ड दर्ज है। हर महीने सैकड़ों लोग जन्म-मृत्यु के प्रमाण पत्र लेने के लिए निगम की स्वास्थ्य शाखा में पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग जन्म प्रमाण पत्रों में नाम भी दुरुस्त भी करवाते हैं। शपथपत्र देकर और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निगम इनसे 70 रुपये शुल्क लेकर नया पत्र जारी करता है।
ज्यादातर लोग प्रमाणपत्र की एक की बजाय तीन-चार कॉपियां मांगते हैं ताकि बार-बार उन्हें निगम के चक्कर न काटने पड़े। स्वास्थ्य शाखा इसी प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी जारी करती है। हर कॉपी की फीस 50 रुपये वसूली जा रही है। सैकड़ों रुपये शुल्क चुकाने के बाद लोग फोटोस्टेट कॉपी देखकर ठगा सा महसूस कर रहे हैं। शहर के अस्पतालों में भी शुल्क तो यही लिया जा रहा है लेकिन प्रमाण पत्र की कलर्ड कॉपी मिलती है।
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नियमानुसार ले रहे हैं शुल्क : आयुक्त
नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है। डुप्लीकेट कॉपी का शुल्क भी 50 रुपये ही है। लोग नगर निगम से जारी होने वाले प्रमाण पत्र से बाजार में फोटो कॉपी करवा सकते हैं। बाकायदा निगम लोगों की सुविधा के लिए उन्हें मोबाइल पर भी इसकी कॉपी देता है। लोग ऑनलाइन भी यह प्रमाण पत्र ले सकते हैं।
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नगर निगम के पास है 1870 तक का पूरा रिकॉर्ड
हर महीने सैकड़ों लोग लेते हैं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में जन्म-मृत्यु प्रमाण की डुप्लीकेट कॉपी का भी अब लोगों को 50 रुपये प्रति कॉपी शुल्क चुकाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि हर कॉपी का 50 रुपये शुल्क वसूलने के बावजूद निगम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी ही थमा रहा है। इस पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
लोगों का कहना है कि खुले बाजार में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोस्टेट कॉपी महज दो से तीन रुपये में मिलती है जबकि निगम 25 गुना ज्यादा पैसा वसूल रहा है। नगर निगम के पास साल 1870 से 2015 तक शिमला शहर का जन्म एवं मृत्यु का सारा रिकॉर्ड दर्ज है। हर महीने सैकड़ों लोग जन्म-मृत्यु के प्रमाण पत्र लेने के लिए निगम की स्वास्थ्य शाखा में पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग जन्म प्रमाण पत्रों में नाम भी दुरुस्त भी करवाते हैं। शपथपत्र देकर और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निगम इनसे 70 रुपये शुल्क लेकर नया पत्र जारी करता है।
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ज्यादातर लोग प्रमाणपत्र की एक की बजाय तीन-चार कॉपियां मांगते हैं ताकि बार-बार उन्हें निगम के चक्कर न काटने पड़े। स्वास्थ्य शाखा इसी प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी जारी करती है। हर कॉपी की फीस 50 रुपये वसूली जा रही है। सैकड़ों रुपये शुल्क चुकाने के बाद लोग फोटोस्टेट कॉपी देखकर ठगा सा महसूस कर रहे हैं। शहर के अस्पतालों में भी शुल्क तो यही लिया जा रहा है लेकिन प्रमाण पत्र की कलर्ड कॉपी मिलती है।
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नियमानुसार ले रहे हैं शुल्क : आयुक्त
नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है। डुप्लीकेट कॉपी का शुल्क भी 50 रुपये ही है। लोग नगर निगम से जारी होने वाले प्रमाण पत्र से बाजार में फोटो कॉपी करवा सकते हैं। बाकायदा निगम लोगों की सुविधा के लिए उन्हें मोबाइल पर भी इसकी कॉपी देता है। लोग ऑनलाइन भी यह प्रमाण पत्र ले सकते हैं।