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Shimla News: बिना परमिट वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन

Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
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Driving a vehicle without a permit is a violation of the rules.
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर चलाया जाता है और दुर्घटना का शिकार होता है तो यह मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगी। चौपाल निवासी शिकायतकर्ता लोकेंदर सिंह ने अपनी गाड़ी का सात लाख रुपये का बीमा एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस से करवाया था। वर्ष 2022 में ब्रानु के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा लेकिन कंपनी ने उनका दावा खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने इसके खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कंपनी ने क्लेम खारिज करने का आधार यह बताया कि दुर्घटना के समय वाहन जो गुड्स कैरिज यानी माल ढोने वाला वाहन था, के पास सार्वजनिक स्थान पर चलने के लिए आवश्यक वैध परमिट नहीं था। आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी ट्रांसपोर्ट या गुड्स व्हीकल को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध परमिट होना अनिवार्य है। कानूनी प्रावधानों की समीक्षा के बाद आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज कर दी। संवाद
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