{"_id":"65f060697031743646035484","slug":"disqualified-mla-chaitanya-s-father-rakesh-and-independent-mla-ashish-granted-interim-bail-from-the-high-court-2024-03-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla: अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla: अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत
Tue, 12 Mar 2024 07:33 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 12 Mar 2024 07:33 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दे दी है।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन शर्मा ने की। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। पुलिस के पास हुई शिकायत में इन दोनों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर खरीद-फरोख्त की साजिश रचने का आरोप है।
विज्ञापन
पुलिस ने बालूगंज थाना में इन दोनों पर धारा 171ए, 171सी, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 व 8 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला कांग्रेस के दो विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने दर्ज करवाया है। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं।
विज्ञापन