हिमाचल: सभी जिलों, नगर निगमों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिसूचित, राज्य कार्यकारी समिति का पुनर्गठन
राज्य के सभी जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिसूचित कर दिया है। इसमें संबंधित जिला उपायुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष(पदेन) होगा।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिसूचित कर दिया है। इसमें संबंधित जिला उपायुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष(पदेन) होगा। जिला परिषद अध्यक्ष सह अध्यक्ष(पदेन) होगा। अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त दंडाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। जबकि संबंधित पुलिस अधीक्षक, वन संरक्षक (संबंध), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग अधीक्षण अभियंता, राज्य विद्युत बोर्ड अधीक्षण अभियंता को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य की राजधानी शिमला और प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों के लिए अधिकारियों-सदस्यों से मिलाकर बने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी किया है। इसमें आयुक्त नगर निगम अध्यक्ष (पदेन) होंगे। अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी को उपाध्यक्ष (पदेन), संबद्ध उप मंडल मजिस्ट्रेट/उपमंडल अधिकारी (सिविल), उप मंडल पुलिस अधिकारी/ पुलिस उप अधीक्षक, वन मंडल अधिकारी, दो पार्षद, व जिला अग्निशमन अधिकारी शामिल हैं।
राज्य कार्यकारी समिति का पुनर्गठन
इसी तरह सरकार ने राज्य प्राधिकरण को उसके कार्यों के निर्वाहन में सहायता करने तथा राज्य प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई का समन्वय करने सहित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया है। इसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष (पदेन) होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (राजस्व) को सदस्य सचिव बनाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव गृह,स्वास्थ्य, लोक निर्माण, वित्त और पुलिस महानिदेशक को सदस्य बनाया है।
रीना देवी और रीना दरोज को बनीं महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्य
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग में दो नए गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन की घोषणा कर दी है। बिलासपुर के झंडुता से रीना देवी और कांगड़ा के देहरा से रीना दरोच को सदस्य नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3 और अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले 1999 के नियमों के नियम 4(2) में की गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बुधवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई।