फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Delhi High court give relief to Virbhadra singh-pratibha singh in money laundering case

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम वीरभद्र और प्रतिभा सिंह को राहत

Tue, 31 May 2016 12:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 31 May 2016 12:04 AM IST
विज्ञापन
Delhi High court give relief to Virbhadra singh-pratibha singh in money laundering case
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह

हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग संपत्ति जब्ती मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को राहत प्रदान की है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संपत्ति जब्ती संबंधी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन


लेकिन स्पष्ट कर दिया कि उनके अंतिम फैसले तक यदि ईडी इस मामले में कोई निर्णय लेता है तो वह प्रभावी नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की ओर से दर्ज मामले में वीरभद्र व उनकी पत्नी का नाम शामिल है।
विज्ञापन


वहीं उनके बेटे व बेटी का नाम प्राथमिकी में नहीं है। ऐसी हालत में वीरभद्र व उनकी पत्नी को बेटे-बेटी के समान राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि ईडी याची के खिलाफ अपनी सुनवाई को जारी रख सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


लेकिन यदि उसने इन दोनों के खिलाफ याचिका के निपटारे तक कोई निर्णय लिया तो वह प्रभावी नहीं रहेगा। अदालत ने वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की याचिका पर सुनवाई मुख्य याचिका के साथ 18 जुलाई तय की है।


गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इससे पूर्व वीरभद्र सिंह के बेटे व बेटी की याचिका पर ईडी द्वारा उनके खिलाफ की जा रही जा कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी ने ईडी के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दोनों की कुछ संपत्ति को जब्त करने को कहा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed