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आप तय कीजिए कितना लगे प्रॉपर्टी टैक्स

Wed, 13 Aug 2014 11:43 AM IST
Updated Wed, 13 Aug 2014 11:43 AM IST
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Decide how much property tax you started

नई टैक्स पद्धति यूनिट एरिया मेथड के तहत शहर के किस क्षेत्र में कितना टैक्स लगना चाहिए। यह राजधानी के लोग तय करेंगे। नगर निगम द्वारा यूनिट एरिया मेथड के ड्राफ्ट बॉयलाज की अधिसूचना जारी हो गई है।

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11 सितंबर तक शहर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स के संदर्भ में अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम आयुक्त के दफ्तर में लोग लिखित में अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं।
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मंगलवार को ड्राफ्ट बॉयलाज को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों द्वारा दिए जाने वाले सुझाव और आपत्तियों को आयुक्त नगर निगम के दफ्तर में रजिस्ट्रर लगाकर नोट किया जाएगा। सुझाव, आपत्ति करने वाले व्यक्ति का नाम, पता भी रजिस्ट्रर में लिखा जाएगा।
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कृषि भूमि को दी जाएगी छूट

Decide how much property tax you started

नगर निगम जनता के सुझाव, आपत्तियां दर्ज करने के लिए रजिस्टर लगाएगा। इसके अतिरिक्‍त भवन का प्रकार वैल्यू में पक्का भवन,
आधा पक्का, कच्चा भवन को आधार बनाकर टैक्स वसूला जाएगा।

100 मीटर पर 3 प्रतिशत टैक्स
जोन ए में सेल्फ यूज वालों को 1 से 100 वर्ग मीटर तक 3 प्रतिशत, जोन बी में 2 प्रतिशत, 101 वर्ग मीटर से अधिक पर जोन ए में 6 प्रतिशत और जोन बी में 4 प्रतिशत टैक्स लगेगा। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जोन ए में 10 प्रतिशत और जोन बी में 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

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