पढ़िए, अनुराग ने क्यों भरा 10 हजार का बेल बांड
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विजिलेंस थाना धर्मशाला के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करने के मामले में एचपीसीए अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर समेत एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, विधायक वीरेंद्र कंवर, नरेंद्र अत्री शनिवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुए।
इन सभी से कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के बेल बांड भरवाए। इस केस में कुल 7 लोग आरोपी बनाए गए हैं। विश्वचक्षु पहले बांड भर चुके हैं और गैरहाजिर रहे हिमांशु मित्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है।
सरकारी काम में बाधा डालने पर दर्ज हुआ था केस
विजिलेंस की शिकायत पर धर्मशाला पुलिस ने अनुराग ठाकुर पर आईपीसी की धारा 186 (सरकारी कामकाज में बाधा डालना) के तहत मामला दर्ज किया था।
बचाव पक्ष के वकील अखिल सेन चोपड़ा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 01 अगस्त को तय की गई है। एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि शनिवार को वे कोर्ट में पेश हुए।
कोर्ट से बाहर आकर अनुराग ठाकुर ने मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
अनुराग सहित सात लोगों को हुए थे समन
अक्तूबर 2013 में विजिलेंस थाना धर्मशाला में एचपीसीए को सोसाइटी से कंपनी बनाने के मामले में अनुराग ठाकुर को पूछताछ के लिए बुलाया था।
आरोप है कि 24 अक्तूबर 2013 को विजिलेंस थाना धर्मशाला में अनुराग ठाकुर समर्थकों सहित नारेबाजी करते हुए पहुंच गए थे। विजिलेंस ने इसकी शिकायत धर्मशाला थाने में की।
धर्मशाला पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चालान पेश किया था। इसके बाद अनुराग सहित सात लोगों को समन जारी किए गए थे।