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अदालत का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का कठोर कारावास

Fri, 11 Feb 2022 09:53 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, सोलन
अमर उजाला ब्यूरो, सोलन Published by: Krishan Singh Updated Fri, 11 Feb 2022 09:53 PM IST
सार

आईपीसी 342 के तहत एक वर्ष की सामान्य कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

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Court's decision: 25 years rigorous imprisonment for raping minor
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन (स्पेशल फास्ट्रैक कोर्ट) डॉ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 25 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार का जुर्माना किया है। आईपीसी 342 के तहत एक वर्ष की सामान्य कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।  अतिरिक्त जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील दत्त वासुदेवा ने की।

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डिप्टी डीए ने बताया कि बद्दी के छतीपुरा, बरोटीवाला में रहने वाले मूलतया उत्तर प्रदेश निवासी संजीव कुमार ने 17 जुलाई 2020 को पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी कि वह और उसकी पत्नी 17 जुलाई, 2020 को दोपहर 12:30 बजे ड्यूटी पर थे। उनके मकान मालिक के बेटे ने उन्हें कंपनी से बुलाया तो घर में बारह वर्षीय बेेटी ने बताया कि जब वह खेल रही थी तो वह आरोपी मुन्ना पुत्र ललन सिंह उम्र 23 वर्ष मूल निवासी गांव नारौली तोला, पोस्ट ऑफिस परशुरामपुर, पुलिस स्टेशन पिपरा, तहसील चकिया, जिला पूर्वी चंपारन बिहार के कमरे में गई। यहां आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत करते हुए दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता ने इसकी पुलिस में शिकायत की। इस आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की। कोर्ट में इस मामले में पांच गवाह पेश किए गए। इस आधार पर दोषी को यह सजा सुनाई गई।

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