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वीरभद्र आय से अधिक संपत्ति मामला: अदालत ने सीबीआई को दिए ये निर्देश

Thu, 31 Aug 2017 10:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 31 Aug 2017 10:01 AM IST
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Court Orders to Provide Document in Virbhadra Singh DA Case.

सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम सहित अन्य आठ आरोपियों को चार्जशीट के साथ पेश किए गए दस्तावेज की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं।

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मामले की सुनवाई के लिए 31 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज वीरेंद्र कुमार गोयल के समक्ष वीरभद्र सिंह के वकीलों ने कहा कि उन्हें अब तक सभी दस्तावेज की कॉपी नहीं मिली है।
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ऐसे हालात में आरोपों पर बहस करना उनके लिए संभव नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने एजेंसी को दस्तावेज मुहैया करवाने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी किसी अन्य मामले में व्यस्त थे, इसलिए दस्तावेज की कॉपी आरोपियों को मुहैया नहीं करवाई जा सकी। दस्तावेज मुहैया करवाने के लिए थोड़ा समय दिया जाए।
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इससे पहले 28 जुलाई को हुई सुनवाई में वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह व सात अन्य ने आवेदन दायर करके आरोप पत्र के साथ साथ कुछ अन्य कागजात मांगे थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम वीरभद्र सिंह पर सीबीआई और  ईडी ने सितंबर 2015 में मामला दर्ज किया था।


इसके बाद सीएम के सभी रिहायशी ठिकानों पर एक साथ छापामारी की गई थी। सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि वीरभद्र ने अपनी आय से 192 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति जमा की है। इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दायर की है। 

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