फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   court news shimla

Shimla News: डेटिंग एप पर युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
court news shimla
वीडियो चेट के दौरान बनाया था अश्लील वीडियो
विज्ञापन

आरोपी कर रहा था एक लाख रुपये की मांग, नहीं देने पर कर दिया वीडियो वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सोशल मीडिया और डेटिंग एप के जरिए युवतियों को झांसे में लेकर उनकी निजता से खिलवाड़ करने और ब्लैकमेलिंग के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री प्रसारित करना केवल पीड़िता की व्यक्तिगत गरिमा पर प्रहार नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के हित के भी खिलाफ है क्योंकि यह सामग्री इंटरनेट पर नाबालिग बच्चों तक भी पहुंच सकती है। मामला महिला पुलिस थाना बीसीएस में 12 जुलाई 2026 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2025 में उसकी मुलाकात एक डेटिंग एप पर तमिलनाडु निवासी पूरा राम से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने युवती को अपने विश्वास में लिया और वीडियो चेट के दौरान उसका आपत्तिजनक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए चुपके से रिकॉर्ड कर लिया।

पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आरोपी ने युवती को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया और उसे धमकाते हुए एक लाख रुपये की मांग की। पैसे न देने पर वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने निजी वीडियो को टेलीग्राम और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि यह वीडियो कई वेबसाइटों और सोशल मीडिया आईडी तक पहुंच गया जहां से अन्य सह-आरोपी इसे ऑनलाइन बेचने का धंधा कर रहे थे। आरोपी ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह जांच में शामिल होने को तैयार है। अदालत ने दलील सुनने के बाद कहा कि मौजूद साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता दर्शाते हैं। साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपी की कस्टोडियल इंटेरोगेशन आवश्यक है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed