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Shimla News: नाबालिग बेटे की सड़क हादसे में मौत पर मां को 5 लाख मुआवजा देने के आदेश

Sun, 09 Mar 2025 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 09 Mar 2025 11:55 PM IST
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न्यायाधीश दविंदर कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला
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प्रतिवादी को 30 दिन में मुआवजे की राशि के भुगतान करने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अदालत ने सड़क दुर्घटना में नाबालिग बेटे की मौत के बाद आश्रित मां को 5 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश दविंदर कुमार (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल) की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने प्रतिवादी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को याचिका दायर करने की तारीख से प्रति वर्ष 6 प्रतिवर्ष ब्याज के साथ दावेदार को भुगतान करने के आदेश दिए हैं। निर्देश दिए हैं कि बीमाकर्ता होने के नाते 30 दिन के भीतर दावेदार को 10 हजार की राशि मुकदमे के तौर पर भुगतान करें। साल 2023 में नेरवा निवासी 9 साल के वंश की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी।
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एमएसीटी ने दायर याचिका में फैसला सुनाते हुए मृतक की मां सीमा देवी को 5 लाख रुपये देने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला जिले के नेरवा थाना क्षेत्र का है। 15 जनवरी 2023 को एक ट्रक मृतक के घर के पास सड़क किनारे पार्क था। सड़क किनारा टूटने से वाहन 50-60 मीटर नीचे मृतक पर गिर गया, जो वहां पर खेल रहा था। हादसे में वंश को गंभीर चोटें आईं जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की मां ने एमएसीटी न्यायालय में उचित मुआवजे को लेकर याचिका दायर की। अदालत में स्पष्ट किया है कि यह दुर्घटना सड़क किनारे वाहन को गलत और लापरवाही से पार्क करने के कारण हुई है।
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