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कोरोना वायरस: हिमाचल के तीन और जिलों में धारा 144 लागू

Sat, 21 Mar 2020 07:14 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, सोलन/धर्मशाला
अमर उजाला नेटवर्क, सोलन/धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 21 Mar 2020 07:14 PM IST
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Coronavirus: Section 144 imposed in solan and kangra of Himachal
- फोटो : अमर उजाला

चंबा के बाद हिमाचल के सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने सोलन में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है। अब शहर में लोग भीड़ में एकत्र नहीं हो पाएंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं। प्रशासन ने इसके साथ ही पूरे जिले में सभी दुकानों को 29 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है।

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ये आदेश दवा, राशन और सब्जी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और मॉल अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का फैसला किया है। प्रशासन ने पुलिस को आदेशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। सोलन में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों का आना जारी है। बीबीएन में बड़ी संख्या में विदेश से लोग वापस लौट रहे हैं। विदेश से लौटे जिन लोगों को प्रशासन ने घरों में एकांत में रहने के निर्देश दिए थे।
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उन्हें भी कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाजार में देखने की सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन तक पहुंची हैं। साथ ही प्रशासन ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और सामाजिक दूरी बनाने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि आदेश रविवार से लागू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी भीड़ में खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि राशन, दवा और सब्जी सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी।

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चार से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते

Coronavirus: Section 144 imposed in solan and kangra of Himachal
उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति - फोटो : अमर उजाला

कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले आने के बाद कांगड़ा जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने शनिवार को बताया कि भारत सरकार ने कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। इसके दृष्टिगत कांगड़ा जिला में धारा144 लागू करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। इसके तहत अब जिले में चार से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं।

किसी भी व्यक्ति को समारोह, रैली, वर्कशाप और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग की दुकानों में कार्य बंद रहेगा। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चार से ज्यादा व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन आदेशों के बाद निजी बसें भी निर्धारित रूटों पर नहीं जा सकेंगी। लॉक डाउन में सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन इसमें आम जनमानस की आवाजाही पर रोक रहेगी तथा स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी तरह का शैक्षणिक कार्य स्कूलों में नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ये आदेश अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होंगे।

अस्पताल, क्लीनिक इत्यादि खुले रहेंगे। मूवमेंट ऑफ मजिस्ट्रेट, पुलिस टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट टीम एंबुलेंस सेवा तथा आवश्यक खाद्य सामग्री को ले जाने पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 25 प्रतिशत तक सीटें भरकर ही निर्धारित रूट पर जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत बोर्ड, शहरी विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदिक विभाग नियमित तौर पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-269, 270 तथा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

तिब्बती विद्यार्थियों के हिमाचल आने पर रोक 

जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने प्रेस वार्ता में बताया कि तिब्बती विद्यार्थियों के हिमाचल आगमन पर भी रोक लगा दी है। इसके चलते तिब्बत सरकार ने भी अपने चैनल्स के माध्यम से अपने लोगों को हिमाचल न आने की हिदायतें दी हैं। बता दें कि हिमाचल में पर्यटकों के प्रवेश पर पहले से ही रोक है, लेकिन शरणार्थी तिब्बतियों को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। 

गगल में आज जहाज उतरे तो किए जाएंगे जब्त
जिलाधीश कांगड़ा ने बताया कि शनिवार को गगल एयरपोर्ट पर विभिन्न विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात की गई है कि वे अपनी सेवाएं कुछ दिनों के लिए बंद रखें। उन्होंने कहा कि अगर रविवार को गगल एयरपोर्ट पर किसी भी विमानन कंपनी का जहाज उतरता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही भविष्य में उसकी सर्विस को भी बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

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