फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   coronavirus: Government employees and officers absent during lockdown will not be considered absent

लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थित रहे सरकारी कर्मचारी-अधिकारी नहीं माने जाएंगे गैरहाजिर

Fri, 04 Sep 2020 09:21 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 04 Sep 2020 09:21 AM IST
विज्ञापन
coronavirus: Government employees and officers absent during lockdown will not be considered absent
हिमाचल सरकार - फोटो : अमर उजाला

कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में आधिकारिक टूर या छुट्टी और स्टेशन लीव की अनुमति के साथ छुट्टी पर रहने के दौरान दूसरे शहरों में फंसे रहने वाले सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जयराम सरकार ने राहत बड़ा फैसला लिया है। तय हुआ कि जिन कर्मियों ने सरकारी टूर या स्टेशन छोड़ने की अनुमति के साथ छुट्टी ली, लेकिन कोविड-19 के चलते 23 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते तय समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्हें गैरहाजिर नहीं, बल्कि ऑन ड्यूटी माना जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए।

विज्ञापन


प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वे अधिकारी जो 23 मार्च को लॉकडाउन से पहले स्टेशन लीव की अनुमति लेकर छुट्टी पर गए, लेकिन तीन मई को लॉकडाउन खत्म होने तक नहीं लौट सके, उन्हें भी छुट्टी खत्म होने की तिथि से ड्यूटी पर माना जाएगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 31 मई तक छुट्टी खत्म होने की तिथि से नौकरी में ज्वाइन माना जाएगा। हालांकि मेडिकल आधार पर छुट्टी पर जाने वालों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। वे सरकारी कर्मी जो 21 मार्च को मुख्यालय छोड़कर गए, लेकिन लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवस्था न होने से वापस नहीं आ पाए, उन्हें भी 23 मार्च से ज्वाइन माना जाएगा। बता दें कि सचिवालय से लेकर प्रदेशभर के सरकारी कार्यालयों में तैनात अधिकारी कर्मचारी इस समस्या से जूझ रहे थे, क्योंकि 2 से 3 महीने की छुट्टियां उनके खाते से कटनी थीं। अब सरकार के नए फैसले से इन्हें राहत मिली है।
विज्ञापन


बिना अनुमति जाने वालों पर गिरेगी गाज
कार्मिक विभाग की इस राहत के बीच उन अधिकारियों-कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं, जिन्होंने बिना अनुमति स्टेशन छोड़ा था। लॉकडाउन में जब कर्मचारियों-अधिकारियों को कार्यालय बुलाया, तो उनके आउट ऑफ स्टेशन होने की जानकारी मिली थी, जबकि सरकारी नियमों में बिना अनुमति स्टेशन नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग पहले ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुका है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed