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Shimla: पेंशन के लिए अब अनुबंध सेवाकाल की भी होगी गणना, एससी के फैसले के बाद प्रावधान, वापस लिए पिछले निर्देश

Sun, 22 Feb 2026 04:14 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 22 Feb 2026 04:14 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में पेंशन के लिए कर्मचारियों के अनुबंध सेवाकाल की भी गणना होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है। वित्त विभाग ने 16 फरवरी को जारी उस निर्देश को वापस ले लिया, जिसमें अनुबंध सेवाकाल को पेंशन लाभ के लिए नहीं गिनने की बात कही थी।

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Contract service will now be counted for pension purposes a provision made after the SC decision and previous
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में पेंशन के लिए कर्मचारियों के अनुबंध सेवाकाल की भी गणना होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यह प्रावधान कर दिया है। वित्त विभाग ने 16 फरवरी को जारी उस निर्देश को वापस ले लिया, जिसमें अनुबंध सेवाकाल को पेंशन लाभ के लिए नहीं गिनने की बात कही थी। इस निर्देश में अदालत के आदेश की ठीक से व्याख्या नहीं हो पाई थी। नए निर्देश के बाद हजारों कर्मियों को राहत मिलेगी।

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सरकार के वित्त विभाग की पेंशन शाखा की ओर से शनिवार को जारी आदेश के अनुसार 16 फरवरी के निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। इसमें सरकार ने स्पष्ट किया था कि सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 की धारा 6 के तहत, पेंशन और अन्य सेवा जैसे वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति लाभ केवल नियमित नियुक्ति की तिथि से ही देय होंगे। अब इस निर्देश को वापस लेने के बाद अनुबंध आधार पर की गई सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए गिना जाएगा।
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पहले निर्देश के अनुसार, सरकार के अधिनियम में प्रावधान रहा है कि जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुई हैं, उन्हें केवल नियमितीकरण की तिथि से ही ये लाभ देने की व्यवस्था की गई है। किसी को अनुबंध अवधि के आधार पर लाभ दिए तो उन्हें वापस ले सकता है। वे कर्मचारी जो 12 दिसंबर 2003 से पहले अनुबंध पर थे और इसी तारीख से पहले नियमित हो गए, वे पुराने निर्देशों में आएंगे। यानी उन्हें पेंशन का प्रावधान उचित माना गया।

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