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बदला वैट कंपाउंड पैटर्न, ये होंगे नए नियम!
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 14 Aug 2014 11:25 AM IST
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में वैट (मूल्य संवर्द्धित कर नियम) 2005 के नियम 45, 50 तथा 50(4) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इससे अब वैट कंपाउंड के पैटर्न को बदल दिया गया है।
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पहले जहां आठ, 14 और 30 हजार पर वैट के मामले कंपाउंड किए जाते थे, वहीं अब 1.25 प्रतिशत की दर से किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर लंबे समय से प्रस्ताव किया गया था। तमाम पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला किया गया है।
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उधर, जिला कांगड़ा के रैत (शाहपुर) में तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई। यह कार्यालय खोलने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। साथ ही कांगड़ा के रैहन में स्कूल भवन एवं खेल मैदान के निर्माण के लिए डीएवी कालेज न्यास तथा प्रबंधन सोसायटी, नई दिल्ली को पट्टे पर भूमि आवंटित करने को स्वीकृति दी गई।
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लाहौल स्पीति जिले में जितने भी पद खाली पड़े हैं। उसे भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए बुधवार को मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी। उधर, कैबिनेट ने मैसर्ज ओम एनर्जी जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड को चंबा जिला में 7 मैगावाट की होली-11 ऊर्जा परियोजना के निर्माण के लिए चालीस वर्ष की निर्धारित लीज राशि पर वन भूमि उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान की गई।