फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Compensation of Rs 54.68 lakh to dependents in vehicle accident

Shimla News: वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 54.68 लाख रुपये का मुआवजा

Thu, 11 May 2023 06:20 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 11 May 2023 06:20 PM IST
सार

शिमला ने वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 54.68 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि दो माह के भीतर नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। 

विज्ञापन
Compensation of Rs 54.68 lakh to dependents in vehicle accident
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत शिमला ने वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 54.68 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि दो माह के भीतर नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। कोटखाई निवासी प्रकाश की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। 21 फरवरी 2018 को वह जिस गाड़ी से जा रहा था, वह चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

विज्ञापन


प्रकाश के आश्रितों ने मुआवजा के लिए वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला में याचिका दायर की। अदालत के समक्ष दलील दी गई कि प्रकाश सरकारी कर्मचारी था और वेतन के रूप में 33,910 रुपये लेता था। इसके अतिरिक्त बगीचे से उसकी आय दस लाख सालाना थी। आश्रितों ने प्रकाश की मौत पर एक करोड़ रुपये मुआवजे के लिए आवेदन दायर किया था। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर आश्रितों को 54.68 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed