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Shimla News: वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 54.68 लाख रुपये का मुआवजा
Thu, 11 May 2023 06:20 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 11 May 2023 06:20 PM IST
सार
शिमला ने वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 54.68 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि दो माह के भीतर नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जिला अदालत शिमला ने वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 54.68 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि दो माह के भीतर नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। कोटखाई निवासी प्रकाश की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। 21 फरवरी 2018 को वह जिस गाड़ी से जा रहा था, वह चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
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प्रकाश के आश्रितों ने मुआवजा के लिए वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला में याचिका दायर की। अदालत के समक्ष दलील दी गई कि प्रकाश सरकारी कर्मचारी था और वेतन के रूप में 33,910 रुपये लेता था। इसके अतिरिक्त बगीचे से उसकी आय दस लाख सालाना थी। आश्रितों ने प्रकाश की मौत पर एक करोड़ रुपये मुआवजे के लिए आवेदन दायर किया था। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन पर आश्रितों को 54.68 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं।
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