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अश्लील वीडियो शेयर किया तो होगी कार्रवाई, साइबर क्राइम विंग ने जारी किए निर्देश

Sat, 27 Jul 2019 08:48 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 27 Jul 2019 08:48 PM IST
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cid shimla: strict action will be taken if Obscene video shared on social media
प्रतीकात्मक तस्वीर

कुल्लू में राजनेताओं के आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद सीआईडी की साइबर क्राइम विंग ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग किसी भी सूरत में आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो जाने अनजाने भी शेयर न करें।

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एसपी साइबर क्राइम की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि शेयर करने वाले का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम  की धारा 67, 67 बी के तहत दंडनीय अपराध है।
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इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि लोग सड़क दुर्घटनाओं के दौरान पीड़ित व्यक्तियों के विचलित करने वाले वीडियो व तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर शेयर न करें।
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एसपी ने कहा कि यह उनकी संवेदनहीनता व गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है जबकि दुर्घटना स्थल पर पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा व सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। ऐसे में वीडियो बनाने के बजाय मानवता दर्शाते हुए लोगों की मदद करें।

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