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चेक से पेमेंट करने वाले जरूर पढ़ें यह खबर..

Sun, 24 Aug 2014 04:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी
ब्यूरो/अमर उजाला, मंडी Updated Sun, 24 Aug 2014 04:23 PM IST
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चेक बाउंस के दो मामलों में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एक-एक साल के साधारण कारावास और 4,40,000 रुपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।

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विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुवीर सिंह के न्यायालय ने स्टेट बैंक आफ इंडिया की शिकायत पर चलाए दो अभियोगों के साबित होने पर भगवान स्ट्रीट निवासी जगदीश कुमार हांडा को एक-एक साल के साधारण कारावास और क्रमश: 2,90,000 और 1,50,000 रुपये हर्जाने की सजा सुनाई है।
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अधिवक्ता अलकनंदा हांडा के माध्यम से दायर इन शिकायतों के मुताबिक आरोपी ने स्टेट बैंक आफ इंडिया की गांधी चौक ब्रांच से ऋण लिया था। इस ऋण को आरोपी ने मासिक किस्तों से चुकता करना था।
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किस्तें न दे पाने पर आरोपी ने बैंक को दो चेक जारी किए थे। बैंक ने जब इन चेकों को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने पर यह बाउंस हो गए। अदालत ने आरोपी को दोनों मामलों में कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।

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