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हिमाचल में प्लास्टिक की स्ट्रॉ से छह महीने के लिए प्रतिबंध हटा, अधिसूचना जारी
Thu, 06 Feb 2020 10:36 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 06 Feb 2020 10:36 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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हिमाचल में पेय पदार्थों से जुडे़ टेट्रा पैक के प्लास्टिक स्ट्रॉ से छह महीने के लिए प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना लागू करते हुए कंपनियों और कारोबारियों को छह महीने की छूट दी है। इसके अलावा प्लास्टिक की कटलरी चम्मच, कटोरी, कांटे, चाकू आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा।
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पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव रजनीश की ओर से लागू अधिसूचना के मुताबिक 20 सितंबर 2019 को प्लास्टिक कटलरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। इस बारे में कुछ कंपनियों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था कि उनके उत्पादों के साथ प्लास्टिक स्ट्रॉ जरूरी है। उन्हें प्रदेश से सारा स्टॉक उठाना पड़ेगा। ऐसे में इन्हें राहत दी गई है।
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इसके अलावा इन्हें छह महीने के भीतर इसका विकल्प तलाशने को भी कहा गया है। इस छूट अवधि के दौरान उत्पादकों और निर्माताओं को प्लास्टिक स्ट्रॉ का बायोडिग्रेडेबल विकल्प लाना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 20 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के अन्य प्रावधानों के तहत प्लास्टिक कटलरी जैसे चम्मच, कटोरी, कांटे, चाकू इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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