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Shimla News: चिट्टे के मामले में युवती एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश

Sun, 15 Jun 2025 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Jun 2025 11:55 PM IST
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शिमला। राजधानी में चिट्टे के मामले में उपमंडल ठियोग की एक युवती को सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने स्मृति ठाकुर बनाम राज्य मामले में यह आदेश दिए हैं। आरोपी न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद है। अब अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसे एक लाख रुपये में जमानत मिल गई है। पुलिस के मुताबिक, 13 मई, 2025 को पुलिस की टीम बालूगंज, समरहिल और सांगटी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। रात करीब 8 बजे पुलिस टीम ने हयून क्षेत्र में एक मकान में दबिश देकर रजत शर्मा, अभिषेक, विनय और स्मृति ठाकुर के कब्जे से 11.52 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इसके बाद इन्हें बालूगंज थाना पुलिस के हवाले किया गया था। फिलहाल, आवेदक/आरोपी स्मृति ठाकुर को न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। संवाद
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