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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Arms Licence for five years notification of ministry of home affairs

असलहा धारकों को बड़ी राहत, अब सीधे पांच साल के लिए बनेगा लाइसेंस

Fri, 31 Jan 2020 11:04 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 31 Jan 2020 11:04 AM IST
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Arms Licence for five years notification of ministry of home affairs
गृह मंत्रालय (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत देश भर के लाखों असलहा धारकों को बड़ी राहत दे दी है। अब सरकार असलहे का लाइसेंस सीधे पांच साल के लिए जारी करेगी। पहले लाइसेंस तीन साल के लिए ही बनता था और उसके बाद नियमित अंतराल पर उसका नवीनीकरण कराना होता था। साथ ही नए कानून के तहत अब एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो लाइसेंसी असलहे ही रह सकेंगे।

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केंद्र सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित संशोधित आर्म्स एक्ट में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें पहला बदलाव असलहा लाइसेंस की अवधि का है। पहले लाइसेंस तीन साल के लिए बनता था लेकिन, अब यह मियाद पांच साल कर दी गई है।
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पहले कोई भी व्यक्ति अधिकतम तीन लाइसेंस करा सकता था लेकिन, अब अधिकतम दो असलहे रख सकेगा। वहीं, शादी या किसी सामाजिक निजी कार्यक्रम के दौरान होने वाली हर्ष फायरिंग पर दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अवैध असलहा रखने, खरीदने या बेचने पर भी पहले सात साल तक की सजा होती थी, अब इस सजा को सात साल से लेकर उम्रकैद तक कर दिया गया है।
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हालांकि, अवैध असलहे से फायर होने पर किसी की मौत पर पहले की मौत की सजा के प्रावधान को अब कम कर उम्रकैद या मौत के साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक्ट में अवैध असलहे की तस्करी, संगठित अपराध सिंडिकेट के दो नए सेक्शन जोड़े गए हैं।

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