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Una News: भगवान को अपमानित करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Tue, 25 Jul 2023 03:40 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 25 Jul 2023 03:40 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने भगवान को अपमानित करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने प्रार्थी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करने से समाज को गलत संदेश जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भगवान को अपमानित करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने प्रार्थी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करने से समाज को गलत संदेश जाएगा। ऊना जिले के मैहतपुर पुलिस थाने में डॉक्टर नदीम अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज है। आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर ने शिवलिंग और नंदी भगवान को सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानित किया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि कथित आरोपी ने दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करने की दृष्टि से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है।
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पुलिस की ओर से इस मामले में जमानत देने की सूरत में अनेकों आशंकाओं का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया था। गत 3 जून को मैहतपुर जिला पुलिस थाने को एक शिकायत मिली थी जिसे ऊना पुलिस स्टेशन को भेजा गया था। शिकायत में कहा गया था कि क्षेत्र में आंखों का क्लीनिक चला रहे डॉक्टर ने भगवान शिव और शिवलिंग के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से भद्दे कमेंट किए हैं। शिकायत करने वालों का कहना था कि आरोपी ऐसी भद्दी टिप्पणी करने का आदी है और उसकी टिप्पणी करने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने की गुहार लगाई थी।
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